सरकाघाट। आगामी लोकसभा चुनाव -2024 को मध्यनज़र रखते हुए 35-सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के सभी चुनाव बूथों में विशेष अभियान के तहत चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व एसडीएम सरकाघाट स्वाति डोगरा ने बूथ-17 पडासला, बूथ-21 पिंगला, बूथ-25 भनवार व बूथ-27 भद्रवाड़ का निरीक्षण किया और उपमण्डल के सभी नागरिकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का आग्रह किया। उन्होंने सभी बूथ लेवल अधिकारियों व अभिहित अधिकारियों से एक बूथ 10 यूथ कार्यक्रम के तहत नए मतदाता जोड़ने को भी कहा।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरकाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों के प्रारूप में प्रकाशित फोटो मतदाता सूचियां प्रत्येक मतदान केंद्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में आम जन के निःशुल्क निरीक्षण के लिए 9 दिसम्बर, 2023 तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि 9 दिसम्बर तक उपरोक्त सभी स्थानों पर दावे व आक्षेप दाखिल किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विशेष अभियान के तहत 4 व 5 नवम्बर तथा 18 व 19 नवम्बर को भी चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। स्वाति डोगरा ने बताया कि 26 दिसम्बर तक दावे व आक्षेपों का निपटारा कर दिया जाएगा जबकि 5 जनवरी, 2024 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व एसडीएम स्वाति डोगरा ने उपमण्डल के सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें। उन्होंने उपमण्डल के नागरिक पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटवाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
उन्होंने 01 जनवरी, 2024 को 18 साल की आयु या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे सभी युवाओं को अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करने को भी कहा। इसके अतिरिक्त यदि कोई 1 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं वे भी उक्त अवधि में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए अपना अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई नागरिक 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 और 1 अक्तूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं वे भी उक्त अवधि में अपना अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
एसडीएम ने बताया कि पात्र मतदाता इस अवधि के दौरान ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा के माध्यम से भी अपना नाम फोटो मतदाता सूची में दर्ज व संशोधित करवा सकते हैं । उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन विभाग के काल सेंटर में निःशुल्क टेलिफोन सेवा या हैल्प लाईन नम्बर 1950 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं ।