सरकाघाट। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सरकाघाट स्वाति डोगरा ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अनुसार तैयार निर्वाचक नामावली एसडीएम कार्यालय, संबंधित तहसील कार्यालय तथा मतदान केंद्रों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली के तैयार किए जाने की अर्ह्र्क तारीख 1 जनवरी 2024 है तथा इसके सन्दर्भ में, नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों के वावत कोई आक्षेप हो तो वह 9 दिसम्बर 2023 या उससे पूर्व प्ररूप 6, 7 व 8 में जो समूचित हो उस प्ररूप में दाखिल किया जाए।
इसके अतिरिक्त कोई भी योग्य मतदाता जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयू पूर्ण करते हों वो भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करने के लिए प्ररूप -6 में अग्रिम आवेदन कर सकते है तथा निर्वाचक नामावली में उनका नाम सम्मिलित करने पर संबंधित तिमाही में विचार किया जाएगा और उस पर निर्णय लिया जाएगा। एसडीएम स्वाति डोगरा ने कहा कि हर ऐसा दावा या आक्षेप् या तो एस.डी. एम. कार्यालय में या संबंधित तहसील कार्यालय में तथा मतदान केंद्र में अभिहित अधिकारी के समक्ष पेश किया जाये या डाक द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम )सरकाघाट को उपरोक्त तारीख तक भेजा जा सकता है।