सरकाघाट। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट की अदालत ने सरकार बनाम दूनी चंद प्रकरण में आरोपी दुनीचंद पुत्र हरिचंद गांव कल्थर डाकघर वाहनू तहसील सरकाघाट को अपनी साली की हत्या वह बलात्कार के आरोप में उम्र कैद का कठोर कारावास की सजा सुनाई की धारा 376 के तहत आरोपी को बलात्कार करने के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 हजार रूपय जुर्माना की सजा सुनाई है जुर्माना न देने की सूरत में 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
अंडर सेक्शन 302 के तहत आरोपी को हत्या के जुर्म में आजीवन कठोर करावास की सजा सुनाई गई है व ₹25000 हजार का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना न देने की सूरत में 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है अंडर सेक्शन 201 के तहत आरोपी को साक्ष्य मिटाने के जुर्म में 3 वर्ष का कठोर कारावास ₹20000 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माना न देने की सूरत में 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को हथियार को हत्या के लिए प्रयोग करने के लिए 3 महीने का कठोर कारावास व ₹20000 हजार जुर्माने की सजा और जुर्माना न देने की सूरत में 1 महीने का अतिरिक्त करवास सजाए सुनाई गई।
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने वर्ष 2015 में अपनी साली का अपहरण करके उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया उसके उपरांत उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और साक्ष्य को मिटाने की मनसा से मृतिका को जंगल में चट्टान के नीचे छुपा दिया खून से लटपट चाकू व मफलर भांबला पुल के नीचे छुपाया गया आरोपी ने अपने खून से लथपथ कपड़े व मृतका के पर्स को अपने कमरे में छुपा लिया था उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में 28 गवाहों के बयानात न्यायालय में दर्ज करवाए गए उसी साक्षी के आधार पर माननीय अदालत ने आरोपी को कठोर अतिरिक्त करवास की सजा सुनाई है।