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Himachal: बिना अनुमति के चल रहे होटल के अतिरिक्त भवन को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने किया सील

मनाली। मनाली में होटल के रूप में प्रयोग किए जा रहे 14 कमरे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सील कर दिए है। जबकि एक अन्य होटल प्रबंधन द्वारा किया गया कब्जा हटाया गया। होटल निर्माण के लिए विभिन्न विभागों की अनुमति लेना जरूरी है। नगर नियोजन विभाग की अनुमति के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति भी जरूरी है। लेकिन, मनाली में चल रहे एक होटल संचालक ने होटल के दूसरे भवन के 14 कमरों की अनुमति नही ली थी। यह कमरे बिना अनुमति के होटल के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को कार्रवाई कड़ते हुए 14 कमरों को सील कर दिया।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हालांकि होटल की सभी विभागों से एनओसी ली है। लेकिन, 14 कमरों की अनुमति नही ली गई। यह बिना अनुमति के ही चल रहे थे। बोर्ड ने इन कमरों को सील कर दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग ने होटल पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई है।

उधर, मनाली में ही राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जा भी हटाया है। एक होटल ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया था। तहसीलदार ने कब्जा हटाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद संयुक्त टीम ने सोमवार को कब्ज़ा हटाया। नायब तहसीलदार राम चन्द नेगी ने इसकी पुष्टि की है। उनके अनुसार सरकारी भूमि में बनी सीढ़ी व टैंक को हटाया गया है।

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