चंबा। उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय कक्ष में किया गया। उपायुक्त ने बताया कि जिला में कार्यरत 512 उचित मूल्य की दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जून से नवंबर माह 2023 तक 36 करोड 28 लाख 72 हजार 902 रुपए की खाद्य वस्तुएं राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्र पांगी उप मंडल के राशन कार्ड धारकों के लिए राशन का अग्रिम कोटा प्रेषित किया जा चुका है तथा भरमौर क्षेत्र के लिए अग्रिम राशन कोटा मार्च 2024 तक भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि जून से नवंबर- 2023 तक खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 764 निरीक्षण किये गये और इस अवधि के दौरान विभिन्न 27 अनियमितताओं के पाए जाने पर 1 लाख 22 हजार 826 रूपये का जुर्माना वसूला गया है ।
उपायुक्त ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर थोक भंडारण केन्द्रों, आटा मिलों, उचित मूल्य की दुकानों से सैंपल एकत्रित किए गये,उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 23 सैंपल लेकर निदेशालय को जांच हेतु भेजे गए, जिनमें से 22 नमूने पास हुए और एक नमूने की जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
उन्होंने बताया कि जिला में कार्यरत 9 गैस एजेंसीयों के पास कुल 1लाख 49 हजार 300 एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत है। उक्त अवधि के दौरान 2 लाख 64 हजार 516 एलपीजी सिलेंडर की बिक्री की गई। जिला में पांगी घाटी के अतिरिक्त सभी उचित मूल्य की दुकानों में पीओएस के माध्यम से राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी का कार्य 66 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा शेष बचे उपभोक्ता 31 जनवरी 2024 तक अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकानों में जाकर ई- केवाईसी करवा सकते है।
बैठक में सार्वजनिक वितरण समिति द्वारा जिला के विकास खंडों में 7 उचित मूल्यों की दुकानें आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत मंजीर के स्थान समोगा तथा ग्राम पंचायत फागड़ी के स्थान सिरेना में नई उचित मूल्य की दुकानों के लिए सभी संबंधित से आवेदन पत्र आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत गैहरा के स्थान भटवाडा,ग्राम पंचायत रायपुर के स्थान मराड एवं ग्राम पंचायत पियुहरा के स्थान पियुहरा में नई उचित मूल्य की दुकान जनहित में खोलने के लिए जनसंख्या मापदंडों में छूट हेतु मामला सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की आयोजित बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि नियमित रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की निगरानी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने यह निर्देश भी जारी किए की सभी पात्र लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निश्चित अवधि में राशन की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जाए। उपायुक्त ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के वितरण एवं गुणवत्ता को लेकर आवश्यक तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा क्षेत्रीय प्रबन्धक यश पाल, प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम जगत राम, सचिव एव जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले पुरुषोत्तम सिंह, डीएम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जितेंद्र जमवाल सहित सहायक पंजीयक सहकारी सभायें सुरजीत सिह उपस्थित रहे।