2012 का सनसनीखेज गीतिका शर्मा सुसाइड केस अब अपने अंजाम की ओर बढ़ गया है । 23 साल की एयर होस्टेस की मौत से जुड़े इस मामले में हरियाणा सरकार के पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा विधायक गोपाल कांडा मुख्य आरोपी है अभियोजन की गवाहियां पूरी हो गई है । अदालत ने सीआरपी की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया सोमवार को शुरू कर दी । इस प्रक्रिया के तहत आरोपी को अपने खिलाफ नजर आ रही अपराधिक परिस्थितियों पर सफाई देने और खुद को साक्ष्यों के साथ बेगुनाह साबित करने का अंतिम मौका दिया जाता है । इसके बाद अदालत दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनेगी और फिर पूरे केस को लेकर अपना फैसला सुनाएगी । स्पेशल जज विकास ढुल ने अभियोजन के सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 11 अप्रैल को इस प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लगा दिया । आरोपियों की अपने बचाव में बयान दर्ज कराने और साक्ष्य पेश करने के लिए 1 मई की तारीख तय की । अभियोजन के 65वें और आखरी गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने उस दिन बचाव पक्ष के वकीलों से जिरह की थी एडीशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मनीष रावत ने अदालत को बताया कि सभी गवाहों का परीक्षण हो चुका है अदालत ने इस दलील के मद्देनजर अभियोजन की गवाहियां की प्रक्रिया बंद कर दी इस केस में हरियाणा के कद्दावर नेता गोपाल कांडा के साथ उसकी एयरलाइंस कंपनी एमडीएलआर में काम करने वाली अरुणा चड्ढा मुख्य आरोपी है इन दोनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाना धमकाना जालसाजी अपराधिक साजिश सबूत नष्ट करने समेत आईपीसी की धारा का मुकदमा चल रहा है । इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 का आरोप अलग से है । कांडा की एयरलाइंस के तौर पर काम कर चुकी गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 में अशोक विहार के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी ।
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