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हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज के निर्देशानुसार

(अश्वनी कौशल)-हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और पुलिस की टीम ने जिला पानीपत के नोलथा में छापा मारकर स्तरहीन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बोतलें भरने का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के जनता दरबार में उन्हें शिकायत मिली थी कि जिला पानीपत के नोलथा में जवाहर नवोदय स्कूल के पीछे एक स्थान पर स्तरहीन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बोतलें भरी जा रही हैं।
मंत्री के निर्देश पर विभाग के उच्चाधिकारियों ने एफडीए एवम पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया।

उन्होंने बताया कि इस टीम ने पानीपत के नौलथा स्थित अवनी बेवरेजेस पर छापा मारा और वहां टीम ने पाया कि मौके पर बुडवाइजर (Budwiser) और वेरेनो (vereno) ब्रांड्स की बोतलों में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर भरा जा रहा है, परंतु जब टीम ने इस बाबत लाइसेंस मांगा जो कि वहां मौजूद फर्म का संचालक अक्षय पुत्र रामकुमार नहीं दिखा सका।

प्रवक्ता ने बताया कि विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार भी उपरोक्त फर्म के पास पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बनाने का लाइसेंस नहीं है। टीम ने मौके से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के तीन तथा कार्बोनेटेड वाटर के भी तीन नमूने जांच हेतु भरे।
फर्म को लाइसेंस के बिना पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन करने के अपराध में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि औपचारिकताएं पूर्ण होने के बात फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कोर्ट में केस दायर किया जायेगा। प्रवक्ता ने बताया कि इस अपराध के लिए छह महीने कारावास और पांच लाख जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

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