कुल्लू जिला कोर्ट में चरस तस्करी के मामले में एक चरस तस्कर को कोर्ट ने 14 साल कठोर कारावास और डेढ लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है… चरस तस्कर के पास वर्ष 2017 अक्तूबर में जिया के समीप साढ़े 5 किलो चरस पुलिस ने बरामद की थी… जिसके आधार पर पुलिस ने नेपाली चरस तस्कर के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था और कोर्ट ने मामले में 10 गवाहों के बयान के आधार मामले में नेपाली तस्कर को सजा सुनाई है… जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि 30-10-2017 को जब पुलिस पार्टी जिया के पास चेकिंग कर रही थी तो उस दौरान एक नेपाली व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके बैग से चरस बरामद की गई… उन्होंने कहा कि आरोपी चरस तस्कर जुर्माने की राशि न भरने पर 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी…