सरकाघाट| न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो सोमदेव की अदालत में चैक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की सजा और 1लाख 70 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है मिली जानकारी अनुसार देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र गोपी चन्द गुप्ता गांव थौना के विरुद्ध शिकायतकर्ता हुसन कौशल ने मामला दायर किया था जिसमें देवेन्द्र कुमार गुप्ता ने दुकान के लिये 94 हजार 5 सौ रूपय का सिमेंट लिया था। और उसके एवज में देवेन्द्र कुमार गुप्ता ने चैक प्रदान किया था और वैंक में यह चैक वापस हो गया, जिस पर हुसन चंद द्वारा बार बार पैसे मांगें जाने पर पैसे नही मिले। पिछले 8 वर्षो से अदारत में चल रहे इस केस की पैरवी अधिवक्ता विजेन्द्र कुमार द्वारा दी गई दलीलो को सुनने के बाद माननीय अदालत ने देवेन्द्र कुमार गुप्ता को दोषी करार देते एक साल का कारावास व 1 लाख 70 हजार का रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
