(सचिन शर्मा)- हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की जोगिन्दरनगर उपमंडल के चौंतड़ा से पुलिस ने चीनी मूल की एक महिला को 22 अक्तूबर कों गिरफ्तार किया था। लेकिन पुलिस ने इस मामले को पूरी तरह से गोपनीय रखा हुआ था। मामलें में 28 फरवरी को महिला को कोर्ट में पेश किया गया जंहा से कोर्ट ने सवा चार महीने की सजा सुनाई है और 2000 का जुर्माना महिला को किया है।हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की पुलिस ने चोंगसर तिब्बती बौद्ध मोनेस्ट्री से चीनी मूल की एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला से पूछताछ की गई और उसके कमरे की तलाशी भी ली गई तो कमरे से कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों में कुछ दस्तावेज चीन के थे तो कुछ नेपाल के हैं। दोनों दस्तावेजों में महिला की उम्र अलग-अलग लिखी गई है।
शक होने पर इस महिला का मोबाइल फ़ोन चैक किया गया तो उसमें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पासपोर्ट में इसका नाम गुआन रुईली दर्शाया गया। इस महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 419, 420, 467, 474 और 14 फॉरनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि 22 अक्तूबर को महिला को गिरफतार किया था और मुकदमा कोर्ट में चला। 28 फरवरी को सवा चार महीने की सजा कोर्ट ने महिला को दी हैं लेकिन महिला ज्यातर सजा का हिस्सा काट चुकी है अगले महीने हिरासत में ली गई महिला को चीन डिपोट किया जाएगा जिसकी कार्यवाही जारी है।
बता दें कि महिला ने अपने आपको चीनी नागरिक बताया वहीं, महिला से 6 लाख 40 हजार रुपए भारतीय और 1 लाख 10 हजार की नेपाली करेंसी भी बरामद हुई थी।