हरियाणा पुलिस ने कैथल जिले में 83.22 लाख रुपये से अधिक मूल्य के एक ड्रग तस्कर की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने के आदेश प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, यह दावा करते हुए कि संपत्ति नशीले पदार्थों की तस्करी के माध्यम से हासिल की गई थी।
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी साझा करते हुए बताया कि नई दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी ने गुहला थाने के दबनखेड़ी गांव निवासी आरोपी गुरमेज़ उर्फ गुरमेल की चल-अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था. पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से उक्त पेडलर की संपत्ति को जब्त करने का अनुरोध किया है। जिस पर प्राधिकरण ने 83,22,337 रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया था।
उन्होंने और जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी गुरमेज़ के खिलाफ कुल 5 मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं, जिनमें कैथल जिले में दो और फतेहाबाद, भिवानी और पटियाला (पंजाब) जिलों में एक-एक मामला दर्ज किया गया है। उन्हें 2002 में फतेहाबाद जिले में 160 किलो पोस्त की भूसी की बरामदगी के लिए 10 साल की कैद के साथ 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने गुहला थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा 226 किलोग्राम से अधिक पोस्त की भूसी बरामद करने के बाद उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया था।
उन्होंने कहा कि कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धारा के प्रावधानों के तहत शुरू की गई थी ताकि पेडलर्स अपनी संपत्ति को किसी को भी बेच, हस्तांतरित या उपहार में न दे सकें।