गांव बमनीखेड़ाखेड़ा निवासी विकास वर्मा ने मुंडकटी थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने गांव मित्रोल में एक ओयो होटल खोल रखा है। 19 जनवरी की देर रात पीड़ित व उसके साथी जयवीर पुत्र दिगंबर निवासी गांव मित्रोल और नितेश पोसवाल निवासी गांव फुलवाड़ी होटल के कमरे में सोए हुए थे। रात करीब 12 बजे भगत सिंह पुत्र रामप्रसाद, नरेश पुत्र लाल सिंह व प्रशांत आए और कमरे लेने के लिए कहा। हमने उनसे कमरा खाली ना होने की बात कही तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की और होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए होटल का मेन गेट खोलने को कहा जब उन्होंने गेट नहीं खोला तो आरोपियों ने होटल में पिस्टल व कट्टे से अंधाधुंध गोलिया चलाई और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। जिसकी घटना भी होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले की जांच जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल द्वारा होड़ल सीआईए पुलिस को सौंपी गई। जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 जनवरी को एक आरोपी प्रशांत पुत्र शीशपाल निवासी निवासी छपरौला को गिरफ्तार किया और पकड़े गए आरोपी से वारदात में प्रयोग किए गए देसी कट्टे को बरामद कर उसे अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल दो आरोपी गांव मित्रोल निवासी नरेश पुत्र लाल सिंह व भगत सिंह उर्फ भगतू पुत्र रामप्रसाद को गांव से ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई पिस्टल व अवैध देसी कट्टे को भी बरामद किया जाएगा। जबकि पुलिस दोनों आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी को पहले ही बरामद कर चुकी
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