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गडकरी ने सांसद अरोड़ा को संसद में दिया जवाब

लुधियाना, (प्रीति शर्मा) पिछले पांच वर्षों में एनएचएआई द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूमि अधिग्रहण के लिए 13281.03 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। 6036.90 करोड़ रुपए की राशि जमीन का अधिग्रहण किये जाने के इंतजार में लंबित है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने लुधियाना से `आप’ सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा द्वारा पंजाब में भूमि अधिग्रहण पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही है।

आज यहां एक बयान में, अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने एनएचएआई के तहत मंत्रालय द्वारा पिछले पांच वर्षों में पंजाब के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए खर्च की गई राशि और चल रही परियोजनाओं के लिए आगे के अधिग्रहण के लिए निर्धारित राशि के बारे में पूछा था।

अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग माल और यात्रियों की कुशल आवाजाही और बाजार तक पहुंच में सुधार करके राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह, पंजाब के आर्थिक और सामाजिक विकास में राष्ट्रीय राजमार्गों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है।

इसलिए, अरोड़ा ने पंजाब के किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में एनएचएआई के साथ सहयोग करने के लिए कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कुछ मुद्दों के कारण पंजाब में कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि गडकरी ने भी इस तथ्य को इंगित किया था जब वह एमपी के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद एनएचएआई से संबंधित कुछ शहर और राज्य मामलों संबंध में उनसे मिलने गए थे।

इसके अलावा, अरोड़ा ने कहा कि कुछ किसान गलत धारणा के तहत अपनी जमीन देने का विरोध करते हैं कि उन्हें कम मुआवजा मिलेगा, जबकि तथ्य यह है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और संबंधित उद्देश्यों के लिए भूमि नेशनल हाइवेज एक्ट, 1956 की धारा 3 के तहत अधिग्रहित की जाती है और मुआवजा राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वीजीशन, रिहैबिलिटेशन एंड रेसेटलमेंट (आरएफसीटीएलएआरआर) एक्ट, 2013 की पहली अनुसूची के साथ निर्धारित किया जाता है।

अरोड़ा ने कहा कि आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करता है और भारत में प्रभावित व्यक्तियों को कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन और रेसेटलमेंट प्रदान करने के लिए प्रक्रिया और नियम निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को यह समझना चाहिए कि आर्थिक और अन्य गतिविधियों में वृद्धि के कारण परिवहन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए बुनियादी सड़क के बुनियादी ढांचे का और विकास समय की आवश्यकता है।

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