मोहाली। पंजाब के डेराबस्सी में वर्ष 2016 में हुए एक फायरिंग मामले में नामजद गैंगस्टर भुप्पी राणा और गैंगस्टर गौरव आरोड़ा को सोमवार, 16 अक्टूबर को मोहाली के एडीशनल सैशन जज कृष्ण कुमार सिंगला की कोर्ट में पेश किया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों नामजद गैंस्टर को मोहाली कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। इस पेशी में गैंगस्टर भुप्पी राणा को नाभा जेल और गैंगस्टर गौरव आरोड़ा को पानीपत जेल द्वारा पेशी पर लाया गया। दोनों की इरादा कत्ल मामले में सोमवार को गवाही थी। गवाही के बाद फिर दोनों गैंगस्टर्स को जेल भेज दिया गया था।
डेराबस्सी में वर्ष 2016 में महतपुर के रहने वाले दलबीर सिंह नमक व्यक्ति पर फायरिंग हुई थी। इस भयावक हमले में पीड़ित दलबीर सिंह की टांगों पर करीब सात फायर किए गए थे। इस मामले में डेराबस्सी थाने में FIR नंबर -193 भी दर्ज हुई थी। यह हमला भुप्पी राणा गैंग के गुर्गों ने किया था। इस मामले कम से कम 10 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 307 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिनमे 8 लोगों का बाद में समझौता हो गया था। लेकिन गैंगस्टर भुप्पी राणा और गौरव अरोड़ा फरार हो गए थे। जिन्हें बाद में मामले में नामजद किया गया था। इसी मामले को लेकर पिछली तारीख पर भुप्पी राणा को जेल से वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था और गौरव आरोडा को पानीपत पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से पेश नहीं किया था। जिस पर अदालत ने दाेनों जेलों के सुपरीटेंडेंट को 16 अक्टूबर को आरोपियाें को पेश होने के निर्देश दिए थे। दलबीर सिंह लॉरेंस ग्रुप से जुड़ा हुआ था और पुरानी रंजिश के चलते उस पर भुप्पी राणा गैंग द्वारा उसपर हमला किया गया था।