जिला सिरमौर में प्रदेश सरकार द्वारा सभी कामगार व उसके परिवार को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि श्रमिकों तथा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करके इनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। इसके लिए जिला के सभी विकासखंडो में 5 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक पंजीकरण के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने दी।
डीसी राम कुमार गौतम ने बताया कि पंजीकृत कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति को शादी हेतु वित्तीय सहायता, मातृत्व एवं पितृत्व सुविधा, दो बच्चों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता, पेंशन सुविधा, विकलांगता पेंशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद श्रमिक को एक हजार रुपये पेंशन का भी प्रावधान है। दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांग हुए श्रमिकों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
50 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर 50000 रुपये और 50 प्रतिशत से कम विकलांगता पर 25000 रुपये आर्थिक मदद दी जाती है। पंजीकृत श्रमिक की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 4 लाख रुपये की राहत राशि दी जाती है। प्राकृतिक मृत्यु पर भी दो लाख रुपये की सहायता दी जाती है। अंतिम संस्कार के लिए भी 20 हजार रुपये की मदद दी जाती है। पंजीकृत लाभार्थियों को सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्या उपचार के 50 हजार रुपये और इंडोर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये और गंभीर बीमारी के लिए पांच लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाती है।