सल 2016 में केन्द्र सरकार ने राईटस ऑफ पर्सन विद डिसएैबिलिटी एक्ट के जरिए दिव्यांगता का दायरा 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया है। मतलब ये कि शारिरिक से लेकर मानसिक, न्योरिलोजिकल और रक्त विकार से जुड़ी बिमारियों को भी दिव्यांगता की श्रेणी में ला दिया है। केन्द्र सरकार 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर पेंशन और दूसरी सुविधाएं दिव्यांगो को दे रही है लेकिन विडम्बना ये है कि हरियाणा सरकार 60 से 100 प्रतिशत विकलांगता पर ही पेंशन और दूसरी सुविधाएं देती है। जिसे केन्द्र सरकार के नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए। ये मांग की है दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्था चन्द्रभान मैमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने। सत्यपाल सिंह का कहना है कि दिव्यांगता का दायरा बढ़ने के साथ ही देश भर में दिव्यांगो की संख्या 6 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है।
चन्द्रभान मैमोरियल ट्रस्ट दिव्यांगो के लिए कैम्प भी आयोजित कर चुका है। पिछले कैम्प में 482 दिव्यांगो ने भाग लिया था। अब 9 अप्रैल को एक बार फिर से दिव्यांगो को सुविधा देने के लिए कैम्प का आयोजन किया जाएगा। छुड़ानी गांव में होने वाले इस कैम्प में 30 लोगों को चश्मे, 43 को सुनने की मशीन और 17 दिव्यांगो को व्हील चेयर , ट्राई साईकिल और फोल्डिंग बैड दिए जाएंगे। संस्था की तरफ से 26 व्यक्तियों की मोतियाबिंद की सर्जरी और 10 व्यक्तियों के कानों की सर्जरी भी करवाई जाएगी।