हिमाचल प्रदेश में सरकार सेब की पैकिंग के लिए टेलिस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल की छूट नहीं देगी। मंडियों में सेब सिर्फ यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा। प्रदेश के बाहर की मंडियों के लिए भी टेलिस्कोपिक कार्टन में सेब ले जाने पर रोक रहेगी। ट्रकों में टेलिस्कोपिक कार्टन मिला तो ट्रांसपोर्टर और जिसका सेब होगा, दोनों पर कार्रवाई होगी। सेब सीजन के दौरान यूनिवर्सल कार्टन को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मंडियों में सेब यूनिवर्सल कार्टन में वजन के हिसाब से बिकेगा।
प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला स्वागतयोग्य है, लेकिन सरकार को साफ करना चाहिए कि टेलिस्कोपिक कार्टन में अपनी फसल बाहरी राज्यों की मंडियों में बेचने वाले बागवानों के खिलाफ किस कानून के तहत क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में सभी बागवानी उत्पाद वजन और संख्या के हिसाब से ही बेचने का प्रावधान है।एसडीएम और तहसीलदारों की भी सेवाएं लेगी सरकार