हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 31 अक्तूबर 2023 तक विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के दौरान शॉल, टोपी और पुष्पगुच्छ इत्यादि के माध्यम से गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित करने की रस्म पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। (Himachal News)
इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा 15 सितम्बर, 2023 तक क्षेत्र के दौरे के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों को पारम्परिक रूप से दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर को भी निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए संसाधनों के समुचित उपयोग तथा प्रशासन में औपचारिकता के बजाय संवेदनशील व प्रभावी कार्य संस्कृति के समावेश को भी रेखांकित करता है। (Himachal News)