हरियाणा के सोनीपत जिले में युवक की सरेबाजार चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में जिला अतिरिक्त और सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को अदालत ने उम्रकैद कि सज़ा के साथ प्रत्येक पर साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर साढ़े छह माह अतिरिक्त कैद सजा भुगतने का भी प्रावधान किया है। सोनीपत के गांव शाहपुर निवासी नितेश कटारिया ने 18 नवंबर 2017 को सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि वह अपने दोस्त शाहपुर तुर्क के अंकुश के साथ कच्चे क्वार्टर में कपड़े लेने आए थे। इसी दौरान उनके दोस्त मुरथल रोड स्थित राजीव कॉलोनी के रवि दहिया की कॉल आई थी। उसने उन्हें सेक्टर-15 मार्केट स्थित फास्ट फूड की दुकान पर बुलाया था। (Sonipat News)
रवि दहिया गन्नौर तहसील कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। जब वह सेक्टर-15 गए तो वहां पर रवि के साथ चिंतपूर्णी कॉलोनी का आशु भी था। जब वह बात कर रहे थे तो उसी दौरान गांव रायपुर निवासी विशाल उर्फ विक्की व उसका साथी रायपुर का ही अजय वहां आ गए थे। उनके साथ अन्य भी थे। वहां पर विशाल ने नितेश के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया था। अजय ने चाकू व विशाल ने पेचकस निकाल लिया था।विशाल ने उस पर पेचकस से हमला किया था। इस पर रवि दहिया उसे बचाने के लिए आए तो अजय और विशाल ने चाकू और पेचकस से रवि दहिया वार कर दिया था। रवि दहिया को अजय ने सीने में चाकू मार दिया था और विशाल उर्फ विक्की ने पेचकस से उनके शरीर पर तीन वार किए थे। अंकुश, आशु व अन्य ने उन्हें छुड़वाया था। (Sonipat News)
दोनों घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां पर रवि दहिया की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने नितेश के बयान पर आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच तत्कालीन एसआईटी को सौंपी गई थी। जिस पर एसआईटी ने आरोपी अजय को 22 फरवरी 2018 को व विशाल को 25 मार्च, 2018 को गिरफ्तार किया गया। उनसे वारदात में प्रयुक्त चाकू व पेचकस और बाइक को बरामद किया गया। घटनास्थल की निशानदेही कराकर आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया।आपसी रंजिश के चलते कर दी हत्या
नितेश ने पुलिस को बताया कि वह सितंबर 2017 में गांव कुमासपुर में आयोजित मेले में गए थे। वहां पर उनके दोस्त आशु के भाई के साथ किसी की कहासुनी हो गई थी। इस पर उसने अपने साथी सतविंद्र के साथ जाकर आशु के भाई से झगड़ा करने वाले युवक को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद विकास उर्फ विक्की रायपुर ने कॉल कर कहा था कि जिस युवक पर उसने हाथ उठाया है वह उसके चाचा का लड़का है। उसने इसका बदला लेने की धमकी दी थी। इसकी रंजिश में ही रवि दहिया की हत्या की गई। (Sonipat News)कोर्ट द्वारा मामले पर यह सजा सुनाई गई
मामले की सुनवाई के बाद ASJ डॉ. संजीव आर्य ने विकास उर्फ विक्की व अजय को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई। अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व प्रत्येक पर 10 हजार रुपये जुर्माना और मारपीट में छह माह कैद व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों की सजा एक साथ चलेगी साथ ही अदालत ने जुर्माने की रकम अदा ना करने पर सजा बढ़ाने का भी प्रावधान रखा है।