शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर को जाने वाले पुराना बाजार मार्ग पर अब ऑटो रिक्शा और कमर्शियल वाहन महानिर्वाणी अखाड़ा से ऊपर नहीं जा पाएंगे।
जिलाधीश कांगड़ा को मिली कई शिकायतें पर उनके कार्यालय से एसडीएम ज्वालामुखी को निर्देश प्राप्त हुए हैं जिस पर प्रशासन अमलीजामा पहनाने जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने जिलाधीश कांगड़ा के पास शिकायतें की थी और उन्हें फोटो तथा वीडियो दिखाए थे जिसमें पुराना बाजार मंदिर मार्ग पूरी तरह से वाहनों से भरा हुआ था और लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया था लोगों से मिल रही लगातार शिकायतों पर जिलाधीश कांगड़ा ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की सेक्शन 115 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए एसडीएम ज्वालामुखी को निर्देश जारी किए हैं कि पुराना बाजार मंदिर मार्ग पर महानिर्वाणी अखाड़ा से ऊपर कोई भी ऑटो रिक्शा या कमर्शियल वाहन नहीं जा पाएगा।
एसडीएम ज्वालामुखी डॉ संजीव शर्मा ने बताया कि जिलाधीश को मिल रही शिकायतों के बाद एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके तहत रिपोर्ट बनाई गई और ऑटो चालकों को अब महानिर्वाणी अखाड़े से आगे नही भेजा जाएगा और जल्द ही ऑटो चालकों के साथ एक बैठक कर उनके रेट निर्धारित किये जायेंगे अगर मनमाने दाम वसूले गए तो कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।