जीरकपुर । गाजीपुर रोड पर स्थित प्लैटिनम होम सोसाइटी काफी समय से विवादों में गिरी हुई है। जिसके खिलाफ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया है। जिसमें प्रदूषण कंट्रोल विभाग ने प्लैटिनम होम सोसाइटी को किसी भी तरह के वेस्ट वाटर को बाहर खुले न फेंकने के आदेश दिए हैं।
इसके इलावा किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन ने करने ले और कोई नया पोजेशन ना देने का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही नोटिस में रेवनयु विभाग को प्लैटिनम होम सोसाइटी में किसी भी तरफ के प्लाट, फ्लैट, घर या दुकान आदि की रजिस्ट्री या सेल डीड न की जाए।
इसके इलावा पावर कॉम विभाग को नए कनेक्शन न देने के आदेश दिए गए हैं। विभाग द्वारा यह कार्रवाई प्रदूषण कंट्रोल विभाग के निर्देश अंडर सेक्शन 33 एक्ट 1974 व 1988 के तहत कार्रवाई की गई है।