(चंडीगढ़)- हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 5 से अधिक सेवाओं तथा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण की 3 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है।
इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि जन्म -मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां (पहले से पंजीकृत) चालू वर्ष के लिए 14 दिन, गत वर्षों 1972 तक के लिए 30 दिन और 1972 से पूर्व के मामले में 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। इसी प्रकार, बालक के नाम का पंजीकरण के लिए 30 दिन, जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि का शुद्धिकरण (पूर्ण आवदेन प्रस्तुतिकरण के बाद) के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
इसके अलावा, अनुवांशिक काउंसलिंग केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशालाएं, अनुवांशिकी क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केंद्र का नया पंजीकरण तथा अनुवांशिकी काउंसलिंग केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशालाएं, अनुवांशिकी क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केंद्र के पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण करने के लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
मुख्य सचिव ने बताया कि जन्म और मृत्यु घटनाओं का विलंबित पंजीकरण के तहत आवेदक घटना के 21 दिन के पश्चात किंतु 30 दिन के अंदर आवेदन करता है तो 21 दिन की समय सीमा, घटना के 30 दिन के पश्चात किंतु एक वर्ष से पूर्व के मामले में 30 दिन की समय सीमा, घटना घटित होने के एक वर्ष के पश्चात लेकिन 1972 तक 60 दिन की समय सीमा तथा 1972 से पूर्व के लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण द्वारा बीज उत्पादन के लिए फर्म का पंजीकरण, बीज के संसाधन के लिए संसाधन संयंत्र का पंजीकरण तथा बीजों के संसाधन के लिए संसाधन संयंत्र का नवीकरण के लिए समय सीमा 21 दिन निर्धारित की गई है।