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टीहरा में तहसील के आंदोलनकारी कोर्ट से बाइज्जत बरी

(रितेश चौहान)- हिमाचल किसान सभा धर्मपुर खण्ड कमेटी द्धारा वर्ष 2016 में टिहरा में पूर्ण तहसील बनाने के लिए हुए 65 दिनों के लंबे क्रमिक अनशन और पांच दिन के आमरण अनशन करने के लिए बने एक झूठे मुक़दमे में नामित पांच लोगों को आज 2 मार्च को सरकाघाट की कोर्ट नंम्बर 2 द्धारा बरी कर दिया।इस झूठे मुक़दमे में पूर्व ज़िला पार्षद भूपेंद्र सिंह, सूबेदार मोहन लाल, अरुण अत्री, अजय कुमार और अनिल कुमार पर धारा 309 के तहत 25 मई 2016 को ग़लत धाराओं में केस दर्ज किया गया था और सात साल बाद इसके सभी अरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया गया।मुक़दमे की पैरवी एडवोकेट सुरेश शर्मा,सुरेश राठौर,दिनेश ठाकुर और पवन स्टालिन ने सँयुक्त रूप में की सरकार व प्रशासन द्धारा बनाये इस झूठे मुकदमे से किसान सभा के नेताओं को बरी करवाया है।

किसान सभा के खंड अध्यक्ष रणताज राणा सचिव सुरेश शर्मा, बाला राम, रामचन्द,करतार सिंह चौहान, रूपचंद,मेहर सिंह, रमेश धीमान, टेक सिंह, भाग सिंह लखरवाल, रूपलाल विष्ट, टेक सिंह सकलानी, सूरत सकलानी,कश्मीर सिंह, देवानंद, बलदेव ठाकुर, इंद्र सिंह परदेशी, बलदेव ठाकुर, रणबीर शाष्त्री,ज्ञान चन्द पठानिया, पृथी सिंह, कैप्टन महाजन सिंह, हेमचन्द, मिलाप चंदेल आदि ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार और धर्मपुर के विधायक और पूर्व मंत्री ने धाड़ता क्षेत्र की इस मांग को पांच साल नजरअंदाज किया जिसके परिणामस्वरूप यहां की जनता ने उन्हें इस बार सबक सिखा दिया है। अब यहाँ की जनता को धर्मपुर से बने कांग्रेस के विधायक से उम्मीद है कि वे जल्दी से जल्दी टिहरा को पूर्व तहसील का दर्जा दिलवायेगें।रणताज राणा ने कहा कि हिमाचल किसान सभा ने चुनावों से पहले इस बारे कांग्रेस उम्मीदवार को अवगत करवाया है और उसी आधार पर उन्हें समर्थन किया है।इसलिये उन्हें इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए।

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