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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने और उसे पंजाब नहीं ले जाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मूसेवाला हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई थी।
इससे पहले उसने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन बुधवार को वहां से याचिका वापस ले ली। दायर याचिका में लॉरेंस ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इस मामले में पूछताछ दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही की जाए। याची ने कहा कि यदि उसे पंजाब लाया गया तो उसका एनकाउंटर हो सकता है।

पंजाब पुलिस ने प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाने की तैयारी कर ली है। इस बीच, मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब के डीजीपी वीके भावरा द्वारा गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) में बुधवार को तीन अन्य अधिकारियों का शामिल कर दिया गया, जिससे एसआईटी में शामिल अफसरों की कुल संख्या छह हो गई है।

मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्य और मानसा के एसएसपी गौरव तूरा ने बुधवार को कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाया जाएगा और पंजाब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जांच को और तेज करने के लिए, डीजीपी वीके भावरा ने बुधवार को एडीजीपी एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) प्रमोद बान की देखरेख में एसआईटी को पुनर्गठित करते हुए तीन और अधिकारियों को इसमें शामिल कर दिया है। 

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